ड्रोन कैमरा चलाने व उड़ाने पर रोक: जिलाधिकारी
बठिंडा, 24 जनवरी : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्री शौकत अहमद पारे ने धारा 144 जाब्ता फौजदारी संघ 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिले में ड्रोन कैमरे चलाने/उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।यह आदेश 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर […]
बठिंडा, 24 जनवरी : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्री शौकत अहमद पारे ने धारा 144 जाब्ता फौजदारी संघ 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिले में ड्रोन कैमरे चलाने/उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीआईपी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो 25 जनवरी सुबह से 26 जनवरी 2024 रात तक लागू रहेगा।
जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री शौकत अहमद पारे द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के अंतर्गत हैंग ग्लाइडर, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, यूएवी आदि सहित ड्रोन कैमरे के परिचालन/उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।