गेहूं की कटाई के बाद अपशिष्ट एवं अनाज जलाने पर रोक – जिलाधिकारी
फरीदकोट 26 मार्च 2024 जिला मजिस्ट्रेट श्री विनीत कुमार ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले में गेहूं की कटाई के बाद कूड़ा-कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि गेहूं की कटाई के […]
फरीदकोट 26 मार्च 2024
जिला मजिस्ट्रेट श्री विनीत कुमार ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले में गेहूं की कटाई के बाद कूड़ा-कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि गेहूं की कटाई के बाद अवशेष और अनाज को संबंधित मालिकों द्वारा आग लगा दी जाती है। जिससे नुकसान होने का खतरा रहता है। धुआं हवा में प्रदूषण फैलाता है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। कूड़ा जलाने से मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। आग लगने से आसपास की फसल या गांव में भी आग लगने का डर रहता है। इससे कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और जान-माल के नुकसान का भी खतरा रहता है। सड़क के आसपास कूड़ा जलाने से यातायात बाधित होता है और कई दुर्घटनाएं होती हैं। जिससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। जिससे किसानों को तो नुकसान होता ही है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर देश के उत्पादन पर भी पड़ता है। जिसके चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। ये आदेश 19-05-2024 तक लागू रहेंगे।