सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्र होने पर रोक
बठिंडा, 9 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट एस. जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सीमा के अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि […]
बठिंडा, 9 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट एस. जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सीमा के अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं माह फरवरी/मार्च 2024 (ओपन स्कूल सहित) में 13 फरवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा रही हैं।
जारी आदेश के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के आसपास विघ्नकारी तत्वों का जमावड़ा रहता है. इसलिए परीक्षा में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सुचारू यातायात प्रबंधन और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए इन परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। 100 मीटर के दायरे में सार्वजनिक रूप से जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कोई “अप्रिय घटना” न हो।
आदेश 13 फरवरी से 30 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे।