पंजाब के 'येशु येशु' पादरी बजिंदर को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

पंजाब के 'येशु येशु' पादरी बजिंदर को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को 2018 के जीरकपुर बलात्कार मामले में पंजाब के स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले सप्ताह उसे दोषी करार दिया था।

पादरी बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था।

इस मामले में पांच अन्य आरोपियों-पादरी जतिंदर, पादरी अकबर, सत्तार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले की पीड़िता ने कहा, "वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे। आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है। मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है।" उसने पहले आरोपी के लिए कम से कम 20 साल की सजा की मांग की थी।

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पीड़िता के वकील अनिल सागर ने कठोर सजा की आवश्यकता पर बल दिया।

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1. बजिंदर महिला को अपने घर ले गया, रेप किया बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया।

2. दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ, जमानत पर छूटा इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

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3. कोर्ट ने 5 बरी किए, बजिंदर दोषी करार 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

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