जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

फाजिल्का, 3 फरवरीमाननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम जतिंदर कौर की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार उक्त मामले में थाना बहाववाला एफआईआर नंबर 83 दिनांक 11/8/2022 के तहत धारा 302 आईपीसी दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार जगजीत सिंह उर्फ ​​जग्गा पुत्र सुच्चा सिंह […]

फाजिल्का, 3 फरवरी
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम जतिंदर कौर की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार उक्त मामले में थाना बहाववाला एफआईआर नंबर 83 दिनांक 11/8/2022 के तहत धारा 302 आईपीसी दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार जगजीत सिंह उर्फ ​​जग्गा पुत्र सुच्चा सिंह पुत्र चन्नन सिंह निवासी गांव झुराखेरा थाना बहाववाला जिला फाजिल्का ने आरोपी बलदेव सिंह उर्फ ​​गग्गी पुत्र कपूर सिंह निवासी गांव झुराखेड़ा थाना बहाववाला जिला फाजिल्का के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितिंदर कौर की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल और जेल में रहना होगा।

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