पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास:पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास:पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। बिल आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके साइन के बाद यह कानून बन जाएगा।

ममता सरकार ने एंटी रेप बिल को 'अपराजिता' महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024 नाम दिया है। राज्य सरकार ने बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। कानून मंत्री मलय घटक ने इसे विधानसभा में पेश किया।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर हुआ था। इसके बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्‌ठी लिखी थी।

ममता ने बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा- पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 52 विशेष अदालतें हैं। इनमें 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उनमें से 3 लाख 11 हजार 489 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7,000 मामले लंबित हैं।

rCTmloj5

ममता ने विपक्ष के आरोपों पर कहा- विपक्ष कहता है कि ट्रेनों में रेप होता है, वहां सुरक्षा करना RPF का काम है। विपक्ष उन्नाव और हाथरस मामले पर चुप है। यह हर राज्य में हो रहा है, लेकिन मैं इसका महिमामंडन नहीं कर रही हूं। आज देश में हर दिन 90 रेप केस हो रहे हैं। केवल 2.56% आरोपी ही दोषी ठहराए गए हैं।

Latest News