किरायेदारों का ब्योरा थाने में दर्ज करवाने के आदेश
मानसा, 09 फरवरी:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मकान मालिकों और घरों के प्रभारी व्यक्तियों को आदेश जारी किए हैं कि जो भी घर उनके द्वारा किराए पर दिए गए हैं। , या भविष्य में दी जाने वाली […]
मानसा, 09 फरवरी:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मकान मालिकों और घरों के प्रभारी व्यक्तियों को आदेश जारी किए हैं कि जो भी घर उनके द्वारा किराए पर दिए गए हैं। , या भविष्य में दी जाने वाली जानकारी के अनुसार उनमें रहने वाले किरायेदारों का नाम और पूरा विवरण तुरंत उनके क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि असामाजिक तत्व मकानों को किराये पर लेकर असामाजिक गतिविधियां करने की योजना बना रहे हैं, जिससे जान-माल को खतरा हो सकता है तथा सरकारी, निजी संपत्ति, कानून-व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है, व्यवधान उत्पन्न हो सकता है तथा दंगे आदि हो सकते हैं. फूट सकता है. इसलिए ऐसी हरकतों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।
यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।