किरायेदारों का ब्योरा थाने में दर्ज करवाने के आदेश

किरायेदारों का ब्योरा थाने में दर्ज करवाने के आदेश

मानसा, 09 फरवरी:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मकान मालिकों और घरों के प्रभारी व्यक्तियों को आदेश जारी किए हैं कि जो भी घर उनके द्वारा किराए पर दिए गए हैं। , या भविष्य में दी जाने वाली […]

मानसा, 09 फरवरी:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मकान मालिकों और घरों के प्रभारी व्यक्तियों को आदेश जारी किए हैं कि जो भी घर उनके द्वारा किराए पर दिए गए हैं। , या भविष्य में दी जाने वाली जानकारी के अनुसार उनमें रहने वाले किरायेदारों का नाम और पूरा विवरण तुरंत उनके क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि असामाजिक तत्व मकानों को किराये पर लेकर असामाजिक गतिविधियां करने की योजना बना रहे हैं, जिससे जान-माल को खतरा हो सकता है तथा सरकारी, निजी संपत्ति, कानून-व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है, व्यवधान उत्पन्न हो सकता है तथा दंगे आदि हो सकते हैं. फूट सकता है. इसलिए ऐसी हरकतों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।
यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।

Tags:

Latest News

30 महीनों से जारी संघर्ष को मिली नई ताकत: चंडीगढ़ में धार्मिक हस्तिया ,और किसान एकजुट 30 महीनों से जारी संघर्ष को मिली नई ताकत: चंडीगढ़ में धार्मिक हस्तिया ,और किसान एकजुट
चंडीगढ़ के किसान भवन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें धार्मिक हस्तियों, किसान यूनियनों, मजदूर संगठनों, व्यापारिक व पंथक...
‘अनुच्छेद 142 एक परमाणु मिसाइल बन गया है’: जगदीप धनखड़
मोहाली में AAP विधायक के ठिकानों पर ED का छापा
इसी हफ्ते चलेगी हरियाणा के हिसार से जयपुर-चंडीगढ़ की फ्लाइट
धोनी ने 11 गेंद पर 26 रन बनाकर दिलाई जीत
डोनाल्ड ट्रम्प ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान पर क्यों लगाई रोक ?
दिल्ली में भीषण गर्मी, हिमाचल और बंगाल में बारिश का अलर्ट