पंजाबी में दुकान के बोर्ड न लगाने पर लगेगा जुर्माना-जिला भाषा अधिकारी
मोगा 29 जनवरी:पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान और उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में मातृभाषा पंजाबी को उचित सम्मान दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला भाषा अधिकारी डाॅ. अजीतपाल सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने श्रम विभाग […]
मोगा 29 जनवरी:
पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान और उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में मातृभाषा पंजाबी को उचित सम्मान दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला भाषा अधिकारी डाॅ. अजीतपाल सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने श्रम विभाग अधिनियम के पंजाब राज्य दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियम -2023 लागू कर दिए हैं। यह अधिनियम पंजाब राज्य में स्थित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान का नाम सबसे ऊपर पंजाबी भाषा (गुरुमुखी लिपि) में लिखा हो और यदि किसी अन्य भाषा में लिखा हो तो पंजाबी भाषा के नीचे किसी अन्य भाषा में लिखा हो। . इस अधिनियम के पहली बार उल्लंघन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस संबंध में निदेशक भाषा विभाग, पंजाब के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित को पत्र जारी कर पंजाब सरकार की हिदायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
जिला भाषा अधिकारी ने कमिश्नर नगर निगम मोगा, सचिव मार्केटिंग कमेटियां, समूह कार्यकारी अधिकारी नगर कौंसिल/नगर पंचायतें, बैंक मैनेजर, व्यापार मंडल के प्रधानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सरकार की हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें, मातृभाषा का उचित सम्मान बनाये रखने में अग्रणी भूमिका निभायें