मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी हथियार ले आने पर पूर्ण प्रतिबंध
मानसा, 01 अप्रैल:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शादी के दौरान कुछ लोग मैरिज पैलेसों में अपने लाइसेंसी असलहे लेकर […]
मानसा, 01 अप्रैल:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शादी के दौरान कुछ लोग मैरिज पैलेसों में अपने लाइसेंसी असलहे लेकर आते हैं और कार्यक्रम के दौरान शराब आदि पीने के बाद स्टेज पर भांगड़ा करते समय एक-दूसरे से हथियार छीन लेते हैं और फायरिंग करते हैं।इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
गौरतलब है कि मैरिज पैलेसों में हथियार न लाने के बारे में बोर्डों पर लिखा होता है, लेकिन इन बोर्डों पर कोई कार्रवाई नहीं करता।
यह आदेश 31 मई 2024 तक लागू रहेगा।