एडीसी ने फ्लाई हाई एजुकेशनल एंड कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द किया

एडीसी ने फ्लाई हाई एजुकेशनल एंड कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द किया

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 03 अप्रैल, 2024: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए फ्लाई हाई एजुकेशनल एंड कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।अपर जिलाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने जानकारी देते हुए बताया कि […]

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 03 अप्रैल, 2024:

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए फ्लाई हाई एजुकेशनल एंड कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
अपर जिलाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लाई हाई एजुकेशनल एवं कंसल्टेंट्स फर्म एस.सी.एफ. नंबर 88, ग्राउंड फ्लोर, फेज-3बी2, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, प्रोपराइटर भवखंडन सिंह टिवाणा पुत्र हरदीप सिंह निवासी मकान नंबर 52, सेक्टर-70, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर लाइसेंस नंबर: 47 एमसी- 2 दिनांक 24 अगस्त 2016 को जारी किया गया था, जो 23 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया है।
उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये नियम 4(6) एवं उसमें किये गये संशोधनों के संबंध में नियम क्रमांक 04 दिनांक 16-09-2014 एवं एडवाइजरी दिनांक 14-05-2018 के मद क्रमांक 13 में ग्राहकों के संबंध में भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट के लिए लिखा गया था इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत फर्म/कंपनी द्वारा व्यवसाय के संबंध में दिए गए विज्ञापन आदि की पूरी जानकारी भी दी गई।
इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26-06-2020 के माध्यम से उक्त फर्म को निर्देशित किया गया था तथा दिनांक 08-10-2020 के पत्र के माध्यम से अधिनियम नियमों के तहत फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों की मासिक रिपोर्ट जानकारी भेजने हेतु नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित प्रोफार्मा। लेकिन लाइसेंसधारी द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।
पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5(2) के अनुसार, लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा। लेकिन लाइसेंस का नवीनीकरण न होने की स्थिति में इस कार्यालय ने पत्र दिनांक 17-08-2021 के माध्यम से लाइसेंसधारी को नोटिस जारी किया। लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।
फर्म के संबंध में उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम/नियम एवं एडवाइजरी के अनुसार ग्राहकों एवं विज्ञापन/सेमिनार आदि के संबंध में सूचना नहीं भेजी तथा न ही शासन को भेजी गई अर्द्धवार्षिक सूचना से अवगत कराया। लाइसेंस का नवीनीकरण न करने के लिए। फर्म और लाइसेंसधारी को लाइसेंस की शर्तों का पालन न करके पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।

इसलिए, उक्त तथ्यों के मद्देनजर, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, फर्म, फ्लाई हाई एजुकेशनल एंड कंसल्टेंट्स फर्म एससीएफ। नंबर 88, ग्राउंड फ्लोर, फेज-3बी2, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर लाइसेंस नंबर 47 एमसी-2 दिनांक 24 अगस्त 2016 को आईईएलटीएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट को संचालित करने के लिए जारी किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से रद्द/निरस्त किया जाता है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियम के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदार अथवा उसके लाइसेंसधारी/निदेशक/साझेदार के विरूद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार जिम्मेदार होंगे। सभी प्रकार से और प्रतिपूर्ति के लिए भी वही जिम्मेदार होगा।

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