खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 लोगों पर जुर्माना लगाया गया
फाजिल्का 2 अप्रैलफाजिल्का के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल कम न्याय निर्णायक अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्री राकेश कुमार पोपली पीसीएस कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम 2011 के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए 7 मामलों में आरोपियों पर जुर्माना लगाया है।इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर फूड श्री […]
फाजिल्का 2 अप्रैल
फाजिल्का के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल कम न्याय निर्णायक अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्री राकेश कुमार पोपली पीसीएस कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम 2011 के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए 7 मामलों में आरोपियों पर जुर्माना लगाया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर फूड श्री मनजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि सेहत विभाग का फूड सेफ्टी विंग अलग-अलग समय पर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए सैंपल लेकर जांच करता है। जिसके दौरान जिले से विभिन्न प्रकार के घी और पनीर के लिए गए नमूनों में से सात नमूने सही नहीं पाए गए और जांच के दौरान नमूने फेल हो गए। आरोपी के खिलाफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फूड सेफ्टी फाजिल्का की अदालत में केस दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई के दौरान आज उनकी अदालत ने 6 लोगों पर 25-25 हजार रुपये और एक आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें विरिंदर कुमार का घी का सैंपल फेल हो गया, जबकि दीपक शर्मा, राकेश कुमार, सुखविंदर सिंह, अनिल कुमार, प्रदीप कुमार और हरपाल सिंह का पनीर का सैंपल फेल हो गया। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि न्यायालय द्वारा यह जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लगातार खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कर रहा है और जिनके सैंपल फेल होते हैं, उनके खिलाफ चालान काटे जाते हैं।