केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज होगी FIR, जानें बेंगुलरु की कोर्ट ने क्यों दिया आदेश?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की स्थानीय कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला जबरन वसूली से जुड़ा है। इसके बाद बेंगलुरु की MP/MLA कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
बता दें कि जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार चुनावी बाॅन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। इसके बाद बेंगलुरु की MP/MLA कोर्ट ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में बेंगलुरु की तिलक नगर पुलिस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।
केंद्र ने 2018 में चुनावी बाॅन्ड योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था। ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके। गौरतलब है कि चुनावी बाॅन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बाॅन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। इसको लेकर विपक्ष ने बड़े स्तर पर देशभर में हंगामा और प्रदर्शन किया था। इस स्कीम को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बाॅन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि राजनीतिक दलों को फडिंग कहां से आ रही है? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बाॅन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बाॅन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन करता है। बता दें इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।