Haryana: गैर मान्यता प्राप्त 282 स्कूलों पर लगेगा ताला…
Govt Says In Highcourt
Govt Says In Highcourt
हरियाणा में मौजूद 282 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर इस सत्र से ताला लगेगा और इन स्कूलों में दाखिला न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए अखबारों में इन स्कूलों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इन स्कूलों का संचालन किया गया तो इसे अपराध मानकर कानूनी करवाई की जाएगी। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र जारी कर दिया है। यह जानकारी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर लंबित याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी है। फरीदाबाद के मनोज कुमार जायसवाल ने 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि अकेले फरीदाबाद में 550 से अधिक स्कूल गैर-मान्यता प्राप्त है।
Read also: पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर मोहाली के निजी अस्पतालों को नोटिस: विधायक कुलवंत सिंह
आरटीई एक्ट 2009 और हरियाणा एजुकेशन एक्ट के तहत ऐसे स्कूलों के खिलाफ राज्य के शिक्षा निदेशक कार्रवाई कर सकते है। हाईकोर्ट ने 2012 में याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को 4 महीने में सर्वे कर गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची बना उन पर कारवाई के लिए कहा था। इस अर्जी पर हरियाणा सरकार ने जवाब सौंपते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में अस्थायी मान्यता वाले 327 और गैर मान्यता वाले 282 स्कूल है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को तभी नए सत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जब वे शर्तो को पूरा करेंगे। बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों को अब नए सत्र में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी।आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने अर्जी का निपटारा कर दिया। हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह गैर मान्यता प्राप्त और अस्थाई मान्यता वाले स्कूलों को लेकर मानवीय दृष्टिकोण से फैसला ले। नियमों में छूट दी जाए, ताकि सभी स्कूल मान्यता ले सकें।
Govt Says In Highcourt