6 जून तक ड्रोन कैमरे उड़ाने या चलाने पर पाबंदी लगी
मानसा, 19 मार्च:जिला मजिस्ट्रेट श्री परमवीर सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 जून 2024 तक जिला मानसा की सीमा के भीतर ड्रोन कैमरों के संचालन/उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव-2024 से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था […]
मानसा, 19 मार्च:
जिला मजिस्ट्रेट श्री परमवीर सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 जून 2024 तक जिला मानसा की सीमा के भीतर ड्रोन कैमरों के संचालन/उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव-2024 से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। इसलिए 6 जून 2024 तक ड्रोन कैमरों के संचालन/उड़ान पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व ड्रोन कैमरों का फायदा उठाकर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे सकते हैं।