अनाधिकृत ध्वनि प्रदूषण उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित
मानसा, 01 अप्रैल:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा के भीतर अनधिकृत ध्वनि प्रदूषणकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसों, धार्मिक स्थलों तथा […]
मानसा, 01 अप्रैल:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री निर्मल ओसेपचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा के भीतर अनधिकृत ध्वनि प्रदूषणकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसों, धार्मिक स्थलों तथा आम जनता द्वारा सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर, आर्केस्ट्रा तथा ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आम लोगों, मानसिक रोगियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब उपकरण (शोर पर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के लाउड स्पीकर या ध्वनि उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता है।
आदेश में कहा गया है कि जिस भी मैरिज पैलेस, होटल रेस्टोरेंट या आम जनता को लाउड स्पीकर लगाना है, उन्हें संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से अलग से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन यह मंजूरी किसी भी तरह से आम जनता की शांति में खलल नहीं डालेगी। इसलिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या ऑडियो डिवाइस के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश 31 मई 2024 तक लागू रहेगा।