शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कंबाइन से गेहूं काटने पर रोक: जिलाधिकारी
बठिंडा, 22 मार्च: जिला मजिस्ट्रेट एस. जसप्रीत सिंह ने आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला सीमा के भीतर निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला बठिंडा के अंतर्गत गेहूं की कटाई के मद्देनजर शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कंबाइन से […]
बठिंडा, 22 मार्च: जिला मजिस्ट्रेट एस. जसप्रीत सिंह ने आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला सीमा के भीतर निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिला बठिंडा के अंतर्गत गेहूं की कटाई के मद्देनजर शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कंबाइन से गेहूं काटने पर प्रतिबंध जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक, इस दौरान अगर कोई कंबाइन गेहूं काटते हुए पकड़ी गई तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
आदेश के अनुसार जिले की सीमा के अंतर्गत गेहूं के दाने/भूसे/अवशेष आदि में आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। आदेश 20 मई 2024 तक लागू रहेगा।