अब खाद्य सुरक्षा टीम अन्य खाद्य पदार्थों के साथ शराब की भी सैंपलिंग करेगी

अब खाद्य सुरक्षा टीम अन्य खाद्य पदार्थों के साथ शराब की भी सैंपलिंग करेगी

मोगा, 29 जनवरी: लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 को जिले में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा की जाने वाली खाद्य पदार्थों की जांच में शराब की भी जांच की जाए। शराब के ठेकों पर भी सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। अधिनियम […]

मोगा, 29 जनवरी:

लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 को जिले में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा की जाने वाली खाद्य पदार्थों की जांच में शराब की भी जांच की जाए। शराब के ठेकों पर भी सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मिठाई विक्रेताओं, दुकानदारों, फेरीवालों और शराब विक्रेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये शब्द अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे) मोगा सीनियर ने व्यक्त किये। जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल ने खाद्य सुरक्षा की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों आदि के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शिविर आयोजित करना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया. सरकार की ओर से जिला मोगा को एक फूड सैंपलिंग वैन भी दी गई है। यह फूड सेफ्टी वैन स्कूल, कॉलेज, कस्बे, गांव आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर मौके पर जाकर जांच करेगी और सैंपल का रिजल्ट भी उसी समय दिया जाएगा। उन्होंने इस वैन के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने तथा खाद्य पदार्थों के नमूने लेने को कहा। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि खाद्य सुरक्षा लाइसेंस ऑनलाइन बनवाने के लिए http://www.foscos.fssai.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और समय पर इसका नवीनीकरण भी करा लें। खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अपने काउंटर पर रखना चाहिए। उन्होंने पैकिंग, निर्माण करने वाली फर्मों को भी आदेश जारी किए कि वे अपने उत्पादों की जांच रिपोर्ट फूड सेफ्टी की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों को ढंकने व लपेटने में अखबार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

उन्होंने मोगा शहर में फास्ट फूड/गोल गप्पे/टिक्की आदि बेचने वालों को सख्त हिदायत दी कि वे हाथों में दस्ताने, सिर पर टोपी और एप्रॉन पहनकर ही खाने-पीने का कारोबार करें।
अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों को अपनी जांच में तेजी लाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए और साथ ही मिठाई विक्रेताओं, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों को किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से बचने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उनके साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीमती सतिंदर कौर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश गोयल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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