पंजीकरण न कराने की स्थिति में जमा शुल्क वापस कर दिया जाएगा

पंजीकरण न कराने की स्थिति में जमा शुल्क वापस कर दिया जाएगा

फरीदकोट 08 फरवरी 2024 उपायुक्त श्री विनीत कुमार ने आज बताया कि जिन लोगों ने अचल संपत्ति का निबंधन नहीं होने के कारण निबंधन मूल्य का एक प्रतिशत सरकार को जमा कर दिया था, वह अब वापस कर दिया जायेगा। इस संबंध में अधिक विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का पंजीकरण […]

फरीदकोट 08 फरवरी 2024

उपायुक्त श्री विनीत कुमार ने आज बताया कि जिन लोगों ने अचल संपत्ति का निबंधन नहीं होने के कारण निबंधन मूल्य का एक प्रतिशत सरकार को जमा कर दिया था, वह अब वापस कर दिया जायेगा।

इस संबंध में अधिक विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में राज्य लोगों द्वारा जमा की गई आईडी शुल्क (बुनियादी ढांचा विकास शुल्क) और विशेष आईडी शुल्क (विशेष बुनियादी ढांचा विकास शुल्क) वापस कर देगा। के आयुक्त इस संबंध में पंजाब सरकार के वित्त विभाग की ओर से लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार 27 जुलाई 2017 से जमा की गई आई.डी. 5 अप्रैल 2021 से जमा की गई फीस और विशेष आईडी शुल्क की वापसी के संबंध में वित्त विभाग द्वारा उचित प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की गई हैं।

इस संबंध में, उपायुक्त कार्यालय वित्त विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों और रसीदों को पीआईडीबी (पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड) को भेज देगा। आवेदक द्वारा जमा किए गए आईडी शुल्क का निपटान “स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया” से चालान प्राप्त करके किया जाएगा, पीआईडीबी इस शुल्क का सत्यापन करेगा।

पीआईडीबी संबंधित चालान और सत्यापन रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजेगा और एक प्रति वित्त विभाग और राजस्व विभाग को भेजेगा। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय रिफंड वाउचर तैयार करेगा और बिल कोषागार में भेज दिया जायेगा। उपायुक्त पीआईडीबी का कार्यालय और वित्त विभाग रिकॉर्ड रखने के लिए भुगतान की गई फीस का विवरण भेजेंगे।

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