गोला बारूद धारक 19 मार्च तक जमा करें

गोला बारूद धारक 19 मार्च तक जमा करें

मानसा, 16 मार्च:जिला मजिस्ट्रेट श्री परमवीर सिंह ने जिला मानसा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा के सभी आग्नेयास्त्र लाइसेंसधारकों को अपने हथियार ले जाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आग्नेयास्त्र […]

मानसा, 16 मार्च:
जिला मजिस्ट्रेट श्री परमवीर सिंह ने जिला मानसा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा के सभी आग्नेयास्त्र लाइसेंसधारकों को अपने हथियार ले जाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आग्नेयास्त्र मालिक अपने आग्नेयास्त्रों को 19 मार्च 2024 तक हर हाल में नजदीकी पुलिस स्टेशन या अधिकृत आग्नेयास्त्र विक्रेताओं के पास जमा करा दें।
आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब राज्य में लोकसभा चुनाव 1 जून, 2024 को होने हैं। देखा गया है कि चुनाव के दौरान लड़ाई-झगड़े का डर बना रहता है। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए हथियार धारकों को अपना हथियार जमा कराना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर असलहा जमा नहीं करने पर दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जायेगी और असलहा लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
यह आदेश 06 जून 2024 तक लागू रहेगा।

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