जिला अधिकारी ने जारी किये आदेश
फाजिल्का 3 जनवरी जिलाधिकारी डा. सेनु दुग्गल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध 29 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और सीमा […]
फाजिल्का 3 जनवरी
जिलाधिकारी डा. सेनु दुग्गल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध 29 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा तार के बीच और भारतीय सीमा पर तार से 70 से 100 मीटर की दूरी पर बीटी जैसी लंबी फसल लगाने का आदेश दिया है. नरमा, मक्का, गुवारा, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और ऐसी अन्य लंबी बढ़ने वाली फसलों के रोपण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। बीएसएफ अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि कुछ किसान अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं सीमा सुरक्षा तार बी.टी. के बीच में हैं। नरमा, मक्का, ग्वारा, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और 3 से 4 फीट तक ऊंचाई वाली अन्य फसलें बोई गई हैं, जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। एक अन्य आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिला फाजिल्का की सीमा के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों और पानी की टंकियों पर आम जनता/व्यक्तियों/प्रदर्शनकारियों पर चढ़ने पर रोक लगा दी है। उन्होंने जिला फाजिल्का की सीमा के अंदर सभी सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन अधिकारी/कर्मचारी/चौकीदार की 24 घंटे ड्यूटी लगाएं, ताकि किसी भी संगठन द्वारा कोई विरोध की कार्रवाई को रोका
जा सके।