सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

सुप्रीम कोर्ट ने सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। फैसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित चार जजों ने सहमति जताई है। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।

दरअसल, सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं।download (29)

इस कानून पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- हमने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और यह उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो।

Latest News

इस एक्टर के हाथों में सैफ अली खान ने सिक्योरिटी, कई सितारे लेते हैं सुरक्षा इस एक्टर के हाथों में सैफ अली खान ने सिक्योरिटी, कई सितारे लेते हैं सुरक्षा
Bollywood एक्टर Saif Ali Khan पर चाकू से हुए हमले के बाद अब मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है....
दिल्ली में गरजे हरियाणा सीएम नायब सैनी , शालीमार बाग में BJP प्रत्याशी के समर्थन में सभा
पंजाबियों को लेकर भाजपा का विवादित बयान ! केजरीवाल बोले- यह पंजाबियों का अपमान
डल्लेवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई , पंजाब सरकार पेश करेगी मेडिकल रिपोर्ट
पंजाब में वाटर बस प्रोजेक्ट की जांच शुरू , मंत्री बोले- इस पर खर्च करना गलत फैसला ..
एसडीएम पर बरसे मंत्री कुलदीप धालीवाल , कहा 'आप लोगों की तसल्ली नहीं करते, इसलिए हमारे पास आते हैं..
दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए बुरी ख़बर ! पंजाब 95 फिल्म की अंतरराष्ट्रीय रिलीज भी टली