MP हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर BJP मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को आज शाम तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री के वकील ने तर्क दिया कि न्यायालय का आदेश केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित था। जवाब में, न्यायालय ने कहा कि अब वह आधिकारिक रिकॉर्ड में वीडियो लिंक शामिल करेगा।
जब महाधिवक्ता ने अधिक समय मांगा, तो न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की, "मैं कल जीवित नहीं रह सकता।"
न्यायालय ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, जो धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने वाले भाषणों या कार्यों को दंडित करती है, इस मामले में प्रथम दृष्टया लागू होती है।
मध्य प्रदेश में मंगलवार को राजनीतिक विवाद छिड़ गया, जब राज्य के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जानकारी देने वाली दो महिला सैन्य अधिकारियों में से एक कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में टिप्पणी की। कांग्रेस ने मंत्री की आलोचना की, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी को "शर्मनाक और अश्लील" कहा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने सोमवार को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की। विपक्ष की व्यापक निंदा और अपनी ही पार्टी के भीतर आलोचना के बाद, उन्होंने मंगलवार को माफ़ी मांगी।
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'अपनी ही बहन': कर्नल कुरैशी पर भाजपा मंत्री की टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए शाह ने टिप्पणी की, "जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी ही बहन को भेजा।" कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद से कई बार मीडिया को जानकारी दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है तथा समाज से सशस्त्र बलों में सेवारत महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने का आह्वान किया है।