<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.punjabnewstimes.com/vehicle-registration/tag-2107" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Punjab News Times RSS Feed Generator</generator>
                <title>Vehicle Registration - Punjab News Times</title>
                <link>https://www.punjabnewstimes.com/tag/2107/rss</link>
                <description>Vehicle Registration RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>पंजाब में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ महंगा:पुराने-निजी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स</title>
                                    <description><![CDATA[<p>पंजाब में अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना मंहगा हो गया है, क्योंकि प्रदेश में ग्रीन टैक्स लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब गैर परिवहन वाहन (वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर) ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। इसमें डीजल-पेट्रोल वाहनों पर यह अलग-अलग रखा गया है।</p>
<p>एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले वाहनों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। वाहनों की आरसी बनाने पर डेढ़ से 2 फीसदी टैक्स लगेगा।अब 15 साल पुराने नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल टू व्हीलर वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को 1 हजार ग्रीन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.punjabnewstimes.com/breaking-news/vehicle-registration-becomes-expensive-in-punjab/article-5267"><img src="https://www.punjabnewstimes.com/media/400/2024-08/download-(13)1.jpeg" alt=""></a><br /><p>पंजाब में अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना मंहगा हो गया है, क्योंकि प्रदेश में ग्रीन टैक्स लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब गैर परिवहन वाहन (वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर) ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। इसमें डीजल-पेट्रोल वाहनों पर यह अलग-अलग रखा गया है।</p>
<p>एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले वाहनों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। वाहनों की आरसी बनाने पर डेढ़ से 2 फीसदी टैक्स लगेगा।अब 15 साल पुराने नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल टू व्हीलर वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को 1 हजार ग्रीन टैक्स लगेगा।</p>
<p>इसी तरह फोर व्हीलर व्हीकल के लिए 1500 सीसी के नीचे 3000 पेट्रोल व चार हजार डीजल वाहन का रहेगा। इसी तरह 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए का शुल्क तय किया गया है।</p>
<p>इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए नए टैक्स तय किए हैं। इसके मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के 8 साल के बाद उन्हें हर साल चुकाना होगा। ऐसे कॉमर्शियल मोटर साइकिल पर 200 रुपए, थ्री व्हीलर (गुड्स एंड पैंसेजर) 300 रुपए, मोटर कैब/ मैक्सी कैब 500 रुपए, लाइट मोटर (गुड्स एंड पैसेंजर) 1500 रुपए, मीडियम मोटर व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) 2000 रुपए और हैवी व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) के लिए 2500 रुपए सालाना तय किया गया है।</p>
<p><img src="https://www.punjabnewstimes.com/media/2024-08/download-(13)1.jpeg" alt="download (13)" width="928" height="520"></img><br />14 अगस्त को चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई थी। जिससे 87.03 करोड़ की आमदन होगी। इससे पैसे पर्यावरण बचाने व अन्य कामों के लिए खर्च किया जाएगा। क्योंकि पंजाब में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस है। दूसरी तरफ सरकार अब सीएनजी, बिजली के वाहनों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Tech</category>
                                            <category>Punjab</category>
                                            <category>Breaking News</category>
                                    

                <link>https://www.punjabnewstimes.com/breaking-news/vehicle-registration-becomes-expensive-in-punjab/article-5267</link>
                <guid>https://www.punjabnewstimes.com/breaking-news/vehicle-registration-becomes-expensive-in-punjab/article-5267</guid>
                <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 13:18:30 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.punjabnewstimes.com/media/2024-08/download-%2813%291.jpeg"                         length="116933"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[PNT Media]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        