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                <title>सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार का फैसला, बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा माफी की रद्द..</title>
                                    <description><![CDATA[Bilkis Bano Gangrape Case 
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.punjabnewstimes.com/national/bilkis-bano-gangrape-case/article-2551"><img src="https://www.punjabnewstimes.com/media/400/2024-01/gdtgxlcwkaanfjo.jpg" alt=""></a><br />
<p><strong>Bilkis Bano Gangrape Case </strong></p>



<p>गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा- सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीड़ित के अधिकार की भी चिंता करनी होगी।</p>



<p>बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार को है। क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है।</p>



<p>दरअसल, बिलकिस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी।</p>



<p>वहीं, दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिलकिस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है? केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे।</p>



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<p><strong>सुनवाई के दौरान कोर्ट के अहम कमेंट्स…</strong></p>



<ul>
<li>17 अगस्त 2023 को जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिलकिस के दोषियों को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं मिली। अदालत ने यह भी पूछा कि जब गोधरा के कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी?</li>



<li>24 अगस्त 2023 को एक दोषी के वकील ने बताया कि उनका क्लाइंट सजा काट चुका है और रिहाई के बाद से वकालत कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा- ये कैसे हुआ? क्या कोई सजायाफ्ता प्रैक्टिस कर सकता है? तब वकील ने कहा कि दोषी अपनी सजा काट चुका है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि दोषी तो वह अब भी है। उसकी रिहाई सजा पूरी होने से पहले हुई है।</li>



<li>20 सितंबर 2023 को कोर्ट ने 11 दोषियों की तरफ से मौजूद वकील से पूछा- क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है? इस पर वकील ने स्वीकार किया था कि माफी मांगना दोषियों का मौलिक अधिकार नहीं है।</li>
</ul>



<p><strong>Bilkis Bano Gangrape Case </strong></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 12:04:45 +0530</pubDate>
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